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स्वायत्त निकाय
निर्यात निरीक्षण परिषद
निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) भारत का आधिकारिक निर्यात-परमाणन निकाय है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण और उससे जुड़े हुए मामलों के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सही विकास को सुनिश्चित करने के लिए ईआईसी की स्थापना की गई थी। ईआईसी की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के तहत अधिसूचित उत्पाद और अपनी गुणवत्ता और सुरक्षा के संबंध में आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

निर्यात निरीक्षण परिषद दिल्ली में स्थित है और इसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है। परिषद का कार्यकारी प्रमुख निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण का निदेशक होता है। जो परिषद के दैनिक कामकाज के लिए उतरदायी होता है। गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन दिया तो खेप वार निरीक्षण या गुणवत्ता आश्वासन / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन आधारित प्रमाणन के माध्यम से अपने क्षेत्र संगठन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली और चेन्नई में स्थित हैं, जिसमें 30 कार्यालयों का एक नेटवर्क है, जो विभिन्न स्थानों पर अत्याधुनिक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सहायता से चलता है। ईआईसी विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मछली और मत्स्य उत्पाद, डेयरी उत्पाद, शहद, अंडे के उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री मांस उत्पाद, पशु आवरण, जिलेटिन, ओस्सिन और हड्डियों के चूर्ण तथा फीड एडिटिव और पूर्व-मिश्रण के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रदान करता है और अन्य खाद्य पदार्थों और गैर खाद्य पदार्थों को स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित किया जाता है। आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में चार दशक से अधिक के अनुभव के साथ, ईआईसी वैश्विक स्वीकृति रखने वाला भारत का एकमात्र संगठन है।

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