कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ प्राधिकरण की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एपीडा 27 वर्षों से कृषि-निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में निर्यातकों तक पहुंचने के लिए, एपीडा ने मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय और तिरुवंतपुरम (केरल), भुवनेश्वर (उड़ीसा), श्रीनगर (जे एण्ड के), चंडीगढ़, इंफाल (मणिपुर), अगरतला (त्रिपुरा), कोहिमा (नागालैंड), चेन्नई (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), अहमदाबाद (गुजरात ), भोपाल (मध्य प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और पणजी (गोवा) में 13 आभासी कार्यालयों की स्थापना की है। एपीडा को एपीडा अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, एपीड़ा को चीनी के आयात की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
एपीडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा बाजारों के विकास में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, एपीडा ”एपीडा की कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना” नामक अपनी योजना स्कीम के तहत बाजार विकास, बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के उप-घटकों के तहत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016
- (91) 11-26513204, 26514572, 26513219, (91) 11-26534870 (F)
- headq@apeda.gov.in
- http://apeda.gov.in

 
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