मंडल के कार्य
- सीसीएस (अधिशेष कर्मचारियों की पुन: तैनाती) नियम, 1990 के नियम 2 (जी) के तहत अधिशेष घोषित कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा / व्यक्तिगत / प्रशासनिक मामले
- डीओपीटी और अन्य एजेंसियां इत्यादि के साथ लायजनिंग सहित अधिशेष कर्मचारियों की पुन: तैनाती से संबंधित सभी मामले
- अधिशेष कर्मचारियों का वेतन बिल और अन्य व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति दावे तैयार करना
- प्रभाग द्वारा अनुरोध किए गए सेलों / अनुभागों में अधिशेष कर्मचारियों के कार्य / अटैचमेंट का वितरण
- एसवीआरएस के तहत स्वीकार्य विशेष वीआरएस, सेवानिवृत्ति, अनुग्रहपूर्वक भुगतान हेतु मामलों का प्रोसेस करना जैसाकि अधिशेष स्टाफ के सीसीएस (संशोधित पेंशन) नियम आदि के तहत स्वीकार्य है ।
- आधिकारिक काम में लगे सरप्लस स्टाफ के संबंध में उपस्थिति के रिकॉर्ड / आधिकारिक रिकॉर्ड का रखरखाव
- सरप्लस स्टाफ के प्रशिक्षण / पुन: प्रशिक्षण से संबंधित मामले