मंडल के कार्य
ईपी ( एग्री ) प्रभाग का जनादेश कृषि उत्पादों की निर्यात नीति तैयार करने की दिशा में योगदान करने और कृषि और संबद्ध उत्पादों (बागान फसलों के अलावा – चाय, कॉफी और मसालों और समुद्री उत्पादों) के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए है। प्रभाग एसपीएस (स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता ) और टीबीटी (व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं) मुद्दों और जैव प्रौद्योगिकी मामलों को भी संभालता है। प्रभाग निम्नलिखित संगठनों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है:
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तंबाकू बोर्ड
उपरोक्त के अलावा, प्रभाग में इसके दायरे में दो निर्यात संवर्धन परिषदें भी हैं, अर्थात भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) और काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई),
		 
	 
	
		
			कृषि उत्पादों के लिए व्यापार सांख्यिकी
पिछले पांच वर्षों से ईपी ( एग्री ) प्रभाग द्वारा संभाले गए उत्पादों के संबंध में निर्यात सांख्यिकी निम्नानुसार हैं:
| मूल्य – मिलियन अमरीकी डालर |  |  |  |  |  | 
| वस्तु | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 
| अनाज | 2,991.45 | 3,348.54 | 6,270.39 | 9,655.41 | 10,504.12 | 
| चावल | 2,365.73 | 2,544.77 | 4,940.36 | 6,216.01 | 7,741.70 | 
| गेहूँ | 0.01 | 0.15 | 202.07 | 1,934.24 | 1,565.71 | 
| अन्य लोग | 625.71 | 803.61 | 1,127.95 | 1,505.16 | 1,196.72 | 
| दलहन | 86.75 | 190.52 | 227.58 | 235.46 | 288.32 | 
| तंबाकू | 916.06 | 875.35 | 833.42 | 924.14 | 1,011.23 | 
| अविनिर्मित | 763.33 | 692.29 | 602.8 | 701.44 | 789.02 | 
| विनिर्मित | 152.73 | 183.06 | 230.61 | 222.69 | 222.21 | 
| सुपारी बीज | 1,221.22 | 1,624.23 | 2,598.65 | 2,044.49 | 1,989.10 | 
| सीएसएनएल सहित काजू | 597.2 | 626.68 | 927.64 | 752.47 | 848.71 | 
| तिल और नाइजर बीज | 321.6 | 517.1 | 577.96 | 544.63 | 610.83 | 
| मूंगफली | 302.42 | 480.45 | 1,093.05 | 747.39 | 529.56 | 
| आयल मील्स | 1,658.83 | 2,437.90 | 2,420.46 | 3,038.60 | 2,790.19 | 
| ग्वारगम मील | 240.7 | 646.08 | 3,354.82 | 3,919.23 | 1,979.41 | 
| अरंडी का तेल | 461.63 | 654 | 971.85 | 792.75 | 725.68 | 
| चपड़ा | 15.12 | 30.81 | 53.09 | 73.84 | 83.37 | 
| चीनी और गुड़ | 27.32 | 1,245.94 | 1,881.34 | 1,615.50 | 1,193.20 | 
| प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ | 1,978.02 | 2,052.63 | 2,550.10 | 2,756.28 | 3,407.93 | 
| ताजे फल और सब्जियां | 1,101.36 | 1,038.16 | 1,129.57 | 1,213.02 | 1,569.00 | 
| फल / सब्जियों के बीज | 30.57 | 40.52 | 60.03 | 63.7 | 66.57 | 
| संसाधित और विविध संसाधित मदें | 846.09 | 973.94 | 1,360.49 | 1,479.56 | 1,772.36 | 
| मांस और प्रीपारेशन्स | 1,332.53 | 1,971.08 | 2,921.42 | 3,291.98 | 4,481.20 | 
| पोल्ट्री और डेयरी उत्पाद | 194.8 | 249.49 | 208.8 | 410.52 | 704.77 | 
| फूलों की खेती के उत्पाद | 61.95 | 64.85 | 76.5 | 77.79 | 75.31 | 
| मदिरा और पेय | 129.05 | 186.46 | 308.56 | 360.63 | 406.8 | 
| कुल | 11,315.43 | 15,577.88 | 24,676.98 | 29,196.62 | 29,640.63 | 
 
		 
	 
	
		
			व्यापार करार और वार्ता
लागू नहीं
व्यापार संवर्धन क्रियाकलाप
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों के दौरान निम्नलिखित नीतिगत पहलें की गई है:
- गैर-बासमती चावल और गेहूं के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है।
- स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी), होल मिल्क पाउडर (डब्ल्यूएमपी) और अन्य संबंधित उत्पादों जैसे दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है।
- डीजीएफटी के साथ पूर्व मात्रा में पंजीकरण के अध्यधीन चीनी का मुफ्त निर्यात की अनुमति है ।
- 1100 / मीट्रिक टन अम.डा.के एमईपी अध्यधीन 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैक में ब्रांडेड खाद्य तेलों का निर्यात करने की अनुमति है।
- मात्रात्मक प्रतिबंध प्रति 10,000 टन के साथ ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक चीनी और ऑर्गेनिक खाद्य तेलों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है।
- मूल कृषि उपज के निर्यात पर प्रतिबंध / रोक की स्थिति में भी संसाधित और / या मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है।
- तिलहन, खाद्य तेलों और चावल के निर्यातकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत स्टॉक सीमा के दायरे से छूट दी गई है।
- अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत दलहन के निर्यात की अनुमति है ।
- इस प्रभाग ने व्यापार / उद्योग के साथ हितधारक परामर्श को संस्थागत बनाया है। अपने संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर व्यापार / उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के लिए विभिन्न व्यापार संवर्धन निकायों के साथ साझेदारी में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। 
 
	 
	
		
			च. प्रभाग के संबध में आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण ।
 प्रभाग के अंतर्गत बोर्डों, परिषदों आदि का विवरण।
अधिकारियों औरकर्मचारियों की निर्देशिका
बजट आवंटन
| संगठन का नाम | बीई 2014-15 ( लाख रु में ) | 30.09.2014 तक जारी की गई राशि ( लाख रु में ) | 
| एपीडा |  | 
| योजना | 13000.00 | 7166.66 | 
| गैर योजना | 100.00 | 100.00 | 
| सीईपीसीआई |  | 
| योजना | 400.00 | 200.00 | 
 
लोक सूचना अधिकारियों का विवरण
| डेस्क | एसीपीआईओ | केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी | एफएए | 
| ईपी ( एग्री। और VI) डेस्क | श्री  संदीप वर्मा , अवर सचिव | श्री अजीत बी चव्हाण , निदेशक | श्री असित कुमार  त्रिपाठी , संयुक्त सचिव | 
| ईपी (एग्री.II ) डेस्क | श्री  आरएस बिष्ट , अवर सचिव | 
| ईपी (एग्री III) डेस्क | श्री  अनुराग शर्मा, अनुभाग अधिकारी | 
| ईपी (एग्री.IV ) डेस्क | श्री  संदीप वर्मा , अवर सचिव |